हेलो दोस्तों

जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस वक्त पूरे विश्व में Covid-19 महामारी का प्रकोप छाया हुआ है

 चाइना के वुहान  सिटी से फैला वायरस अभी तक दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है

अमेरिका, इटली, फ्रांस,यानी यूरोप के देश तथा एशिया के सभी देश भारत,पाकिस्तान,बांग्लादेश,श्रीलंका सहित तमाम देश से जूझ रहे हैं

इसकी अभी तक वैक्सीन भी नहीं बनी है इस वजह से लोग और भी बहुत ज्यादा और सहमे हुए हैं
 इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केस फंड में डोनेशन के लिए अपील की है जिससे कोरोना वायरस जैसे गंभीर महामारी से आपात स्थिति में चल रही लड़ाई को लड़ने में मदद मिल सके ।।

दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या है? और जब पहले से ही प्रधानमंत्री  राष्ट्रीय राहत कोष एक्जिस्ट करता है तो फिर पीएम   केयर्स फंड की गठन की जरूरत क्यों पड़ी?
1.  क्या है पीएम केयर्स फंड??
पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम --
Prime Minister Citizen's assistance and relisef in emergency situations fund है।
 पीएम केयर्स फंड में दिए गए डोनेशन से आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में तथा नागरिकों की सुरक्षा पर रिसर्च करने में मदद मिलेगी हालांकि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह नेता हो अभिनेता हो आम आदमी हो डोनेशन दे सकता है ₹1 से करोड़ों रुपए तक इसमें डोनेट किया जा सकता है।
 आइए एक नजर विस्तार से डालते हैं पीएम केयर्स फंड पर।
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी कि पीएम के फंड का गठन कोरोना वायरस यानी Covid-19 जैसी घातक व जानलेवा वायरस के खिलाफ लड़ने तथा ऐसे ही किसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है
इसके अलावा इस फंड का उद्देश्य Covid-19 से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना भी है.


*इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इसके मेंबर्स हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
 *इस कोष में कंपनियां भी डोनेट कर रही हैं जो डोनेशन करने के बाद कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज यानी सीएसआर का दायित्व भी पूरा कर रही हैं
 *कोष में अगर आप एक बड़ी रकम डोनेशन के रूप में देते हैं तो उस राशि पर धारा 80 जी के तहत आयकर से यानी इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी पीएम केयर्स फंड में आप debit card, credit card , internet banking, UPI तथा Rtgs/Neft आदि के माध्यमों से भी डोनेशन दे सकते हैं.

आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या है?

 सन 1948 में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे लोगों को तमाम परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है,
तो उन्होंने अपनी सरकार से अपील की कि किसी ऐसे फंड का गठन किया जाए जिससे इन लोगों को लाभ दिया जा सके.
प्रधानमंत्री के अपील के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन  जिसमें जनता के अंशदान से उन लोगों की मदद या ऐसे ही अन्य आपदाओं से निपटने के लिए किया गया.

*इस कोष के अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं.

*इसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से बाढ़ चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवार जनों को तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाना है.*

*प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के द्वारा  Heart, surgery, kidney transplant, cancer तथा acid attack  के इलाज के लिए भी इससे सरिता दी जाती है इस फंड में केवल पूरी तरह सार्वजनिक लोगों का योगदान होता है इसमें कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती*
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 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिली हुई है तथा इस कोष में भी दिए गए दान की राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(g)  तहत आयकर से छूट प्राप्त है।



तो दोस्तों यह मुख्य अंतर थे दोनों के बीच में  आपको हमारा लेख कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर  वैसे तो हमने सही जानकारी देने काअपना पूरा प्रयास किया है अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं लेखक से अगर कोई शिकायत है तो दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें।
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